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जनसामान्य के स्वास्थ्य हित, लोकशांति बनाये रखने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किये धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश

मण्डला, 19 मार्च 2021

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुये कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हर्षिका सिंह द्वारा जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष में जनसामान्य के स्वास्थ्य हित, लोकशांति बनाये रखने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के उददेश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्रतिबंधात्मक आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिये हैं।

जारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या बढ़ने से प्रत्येक व्यक्ति घर से बाहर निकलने पर मास्क अनिवार्यतः लगायें। भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों एवं हाट बाजार में बिना मास्क के पाये जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाये। हाट बाजारों में दुकानदार अपनी दुकान के सामने निर्धारित दूरी पर चूने के गोले बनायें तथा रस्सी लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। पोस्टर में अंकित करें कि बिना मॉस्क वाले व्यक्तियों को सामान नहीं दिया जायेगा। पेट्रोल पम्प संचालक बैनर/पोस्टर में यह लिखवायें कि बिना मास्क वाले व्यक्तियों को पेट्रोल/डीजल नही दिया जावेगा। आदेश में कहा गया है कि किसी भी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक एवं अन्य कार्यक्रम में 100 से ज्यादा व्यक्तियों के एक साथ उपस्थित रहने पर संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त की जाये। जिले में लोगांे को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक करते हुए रोको-टोको अभियान चलाया जावे तथा मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग के लिये सचेत किया जावे। होली पर्व में ग्राम स्तर पर बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्तियों की जानकारी एक रजिस्टर में ग्राम पंचायत में संधारित की जाये ताकि कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सके। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एम.पी.डब्ल, ए.एन.एम. अपने-अपने क्षेत्र का सतत भ्रमण कर बाहर से आने वाले व्यक्तियों की पूछताछ कर उनके स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी संधारित करें एवं सर्दी जुखाम तथा खॉसी होने पर तत्काल उनके कोरोना टेस्ट करवायें तथा टेस्ट रिपोर्ट आने तक उन्हें होमक्वारंटाइन में रहने की सलाह दी जाये। सरपंच/सचिव अपने-अपने क्षेत्र में मुनादी करायें तथा अन्य माध्यमों से प्रचार-प्रसार करें कि केरल, महाराष्ट्र, जबलपुर, भोपाल एवं बाहर से आने वाले व्यक्ति नजदीकी फीवर क्लीनिक में जाकर कोविड टेस्ट करवायें। जिले के सभी निजी अस्पताल एवं डॉक्टर को निर्देशित किया जाता है कि किसी भी सस्पेक्टेड केस के बारे में सूचना संबंधित ब्लाक मेडिकल ऑफीसर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देवें। कान्हा किसली गेट के सभी रिसोर्ट एवं होटल संचालकों को निर्देशित किया गया है कि उनके होटल में विदेश से आने वाले पर्यटकों की सूचना संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी/थाने में देना सुनिश्चित करें। संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी उक्त सूचना को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मण्डला से साझा करेंगे। समस्त रिसोर्ट के संचालक पर्यटकों के स्वास्थ्य के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मण्डला/ब्लाक मेडिकल ऑफीसर को सूचित करेंगे। 60 वर्ष या अधिक उम्र के व्यक्ति को वैक्सीनेशन के लिये जागरूक किया जाये तथा मड़ई मेला स्थगित किया जाये। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मण्डला को निर्देशित किया गया है कि उनके स्वास्थ्य संबंधी अमला जैसे-आशा/एएनएम को निर्देशित करें कि ग्रामीण/नगरीय क्षेत्रों में कोरोना के संबंध में कड़ी निगरानी रखी जाये। अपर जिलादण्डाधिकारी पूर्व में जिला स्तर से बनाये गये जोनल अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करायें। पुलिस प्रशासन द्वारा उक्त जारी आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जायेगा। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 व अन्य प्रासंगिक धाराओं तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश संपूर्ण जिले में आगामी आदेश तक के लिये प्रभावशील रहेगा।

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