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पीडीएस एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण के संबंध में निर्देश जारी

मण्डला 1 जून 2021

कलेक्टर हर्षिका सिंह ने पीडीएस एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण के संबंध में जिला स्तरीय निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने शासन के दिशा-निर्देशानुसार जिले में प्रत्येक पात्रता पर्चीधारी को अप्रेल, मई, जून 2021 का निःशुल्क खाद्य वितरण हेतु निर्देश प्राप्त हुए है। साथ ही दो माह का 10 कि.ग्रा. अनाज (गेहूं) प्र०म० गरीब कल्याण योजना के तहत वितरण करने के भी निर्देश हैं। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भी कारण से पात्रता पर्चीधारी नहीं हैं परंतु एनएसएफए के 25 निर्धारित मापदण्डों के अन्तर्गत पात्र आते हैं ऐसे सभी लोगों को खाद्यान्न वितरण किया जाना अनिवार्य है। उक्त संबंध में निर्देश में कहा गया है कि प्रत्येक पंचायत में निवासरत प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह रिपोर्ट बनाई जाए कि वह पात्रतापर्ची धारी है अथवा नहीं यदि नहीं है तो अस्थायी पर्ची के लिए पात्र है कि नहीं। अपात्र की दशा में कारण स्पष्ट करना होगा। उक्त समस्त जानकारी प्रत्येक पंचायत में खाद्यान्न पंजी के नाम से संधारित किया जायेगा। उक्त कार्य को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं समस्त सीईओ जनपद पंचायत तथा समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी आगामी 1 सप्ताह में अपने क्षेत्रों में कराना सुनिश्चित करेंगे। सभी एसडीएम अपने-अपने क्षेत्र की सभी पीडीएस दुकानों के लिए अधिकारी व कर्मचारी की ड्यूटी लगाएं एवं उक्त योजनान्तर्गत खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण की स्थिति का आंकलन कराएंगे तथा पालन प्रतिवेदन मेरे कार्यालय के स्टेनों शाखा में 3 दिवस के अंदर भेजना सुनिश्चित करेंगे। समस्त अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, जेएसओ एवं मु०कार्य0अधि0 जनपद पंचायत तथा सीएमओ के माध्यम से आगामी 3 दिवस में पीडीएस का औचक निरीक्षण किया जायेगा तथा उठाव एवं वितरण के संबंध में किसी भी विषय पर कोई भी अनियमितता एवं शिकायत पर जिला आपूर्ति अधिकारी तथा डीएम नागरिक आपूर्ति निगम को सूचित किया जायेगा। सभी मु०कार्य0अधि0 जनपद पंचायत अपने-अपने क्षेत्र के ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट के सदस्यों के साथ उक्त योजना के संबंध में विशेष बैठक भी आयोजित करेंगे। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी पंचायत में एनएसएफए के 25 निर्धारित मापदण्डों के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों को योजना से वंचित न रखा जाये अन्यथा उक्त संबंध में एसडीएम एवं उनकी टीम जिम्मेदार होगी। जिला स्तर पर जिला आपूर्ति कार्यालय मण्डला में स्थापित कंट्रोल रूम को एक्टिव करते हुए उसका नंबर को जनसंपर्क अधिकारी के माध्यम से पर्याप्त प्रचार-प्रसार कराया जाये। इस कंट्रोल रूम में खाद्यान्न से संबंधित शिकायत दर्ज कराई जायेगी। जिला आपूर्ति अधिकारी प्राप्त शिकायतों का निराकरण कराते हुए प्रतिदिन सायं 7 बजे तक कलेक्टर कार्यालय में जानकारी प्रेषित करेंगे।

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