मण्डला 2 जून 2021
उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने बताया कि कृषि उपज मंडी प्रांगण में कोविड-19 संक्रमण की कमी को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन द्वारा प्रसारित आदेश को दृष्टिगत रखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए 1 जून 2021 से प्रांगण में कृषकों द्वारा लाई गई कृषि उपज का नीलामी के माध्यम से विक्रय किया जा रहा है। नीलामी में प्राप्त उच्चतम दर पर कृषक की सहमति से अनुबंध पत्र जारी किए जा रहे हैं। व्यापारी द्वारा अनुबंध में दर्शित दर पर अनुज्ञप्ति धारी तुलेया से कृषि उपज की तुलाई पश्चात कृषक को कृषि उपज की मूल्य का एनआईएफटी आरटीजीएस या रुपए दो लाख तक राशि का भुगतान कर भुगतान पत्रक जारी किया जाता है। अनुबंध एवं भुगतान पत्रक की ऑनलाइन प्रविष्टि व्यापारी द्वारा मंडी बोर्ड के ई-अनुज्ञा पोर्टल पर की जाती है तत्पश्चात व्यापारी द्वारा क्रय कृषि उपज पर निर्धारित मंडी शुल्क दर 1.50 रू. तथा निराश्रित शुल्क 0.20 प्रति सैकड़ा का भुगतान हो जाने पर कृषि उपज व्यापारी के स्टॉक में प्रदर्शित होती है।
