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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत नवीन श्रेणी सम्मिलित करने संबंधी जानकारी

मण्डला 4 जून 2021

प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्राथमिकता परिवार अंतर्गत नवीन श्रेणी सम्मिलित किए जाने संबंधी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। नवीन श्रेणी के अंतर्गत अन्य वंचित वर्ग के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पंजीयन के लिए नोडल है। इसी प्रकार कुष्ठ रोग पीड़ित व्यक्ति के पंजीयन के लिए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा ट्रांस जेंडर या उभयलिंगी व्यक्ति के पंजीयन के लिए सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग नोडल विभाग है।

नवीन एवं संशोधित श्रेणी के चिन्हांकन एवं सत्यापन के लिए मापदंड निर्धारित किए गए हैं जिसके अंतर्गत अन्य वंचित वर्ग हेतु संबंधित विभागों द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप इस श्रेणी में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में मांग कर भरण पोषण करने वाले गरीब व्यक्ति तथा कचरा उठाने वाले व्यक्तियों का चिन्हांकन व पंजीयन पत्र सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किया जाएगा। इस श्रेणी अंतर्गत केवल उन्हीं लाभार्थियों का पंजीयन किया जाये, जो एनएफएसए अंतर्गत वर्तमान में किसी भी श्रेणी में पात्र न होने के कारण योजना का लाभ प्राप्त करने से वंचित हैं।

कुष्ठ रोग पीड़ित व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कुष्ठ रोग पीड़ित के रूप में पंजीकृत, सत्यापित, प्रमाणित व्यक्ति इसके अंतर्गत पात्र होंगे। यदि कुष्ठरोग पीड़ित व्यक्ति परिवार का मुखिया है तो उसके प्राथमिक नातेदार अर्थात माता-पिता, पति-पत्नि, बेटा-बेटी एवं अविवाहित सगे भाई-बहिन को एनएफएसए अंतर्गत लाभ देने हेतु राशन मित्र पोर्टल पर सत्यापित किया जाए, अन्यथा स्थिति में केवल पीड़ित व्यक्ति को ही चिन्हांकित, सत्यापित कर लाभान्वित किया जा सकेगा। ट्रांसजेंडस या उभयलिंगी व्यक्ति को उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 5 के तहत आवेदन प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 6 (एक) अंतर्गत जिला कलेक्टर द्वारा इस श्रेणी का पहचान पत्र जारी किया हो, वे एनएफएसए अंतर्गत प्राथमिकता परिवार श्रेणी में लाभ पाने हेतु पात्र होंगे। दिव्यांगजनों के अंतर्गत राज्य में निवासरत ऐसे दिव्यांगजन जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक है तथा संबंधित जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा तत्संबंधी प्रमाण पत्र जारी किया गया है तथा लाभार्थी को 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता संबंधी यूडीआईडी कार्ड जारी हुआ है।

शहरी घरेलू कामकाजी कर्मी के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में संबंधित स्थानीय निकाय के मैदानी अमले द्वारा नियमानुसार चिन्हांकित, सत्यापित व पंजीकृत घरेलू कामकाजी महिलाएं एवं पुरूष कर्मी के परिवार इस श्रेणी में पात्र होंगे। दिव्यांगजन, कुष्ठ रोग पीड़ित, ट्रांसजेंडस, उभयलिंगी व्यक्ति श्रेणी के वे व्यक्ति जो स्वंय अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता हो (पंजीकृत उभयलिंगी श्रेणी के व्यक्ति द्वारा उसके परिवार के साथ निवास करने की स्थिति में) या केन्द्र, राज्य सरकार के किसी कार्यालय, शासकीय, अर्द्ध शासकीय, सार्वजनिक, स्वायत्त उपक्रम, जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंक एवं सहकारी संस्थाएं शामिल हैं, में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी का अधिकारी, कर्मचारी हो) एनएफएसए अंतर्गत लाभ पाने हेतु पात्र नहीं होंगे।

जारी दिशा-निर्देशानुसार राशन मित्र पोर्टल पर पात्रता पर्ची संबंधी आवेदन हेतु अनिवार्य दस्तावेजों के अंतर्गत समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन पोर्टल अंतर्गत पंजीकृत समग्र परिवार आई.डी. एवं परिवार के समस्त सदस्यों की सदस्य आई.डी.। आवेदक सदस्य एवं परिवार के सभी सदस्यों के आधार नम्बर की छायाप्रति। पात्रता श्रेणी अंतर्गत पंजीकृत या सत्यापित होने का संबंधित विभाग द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र या दस्तावेज।

नवीन श्रेणियों में लाभार्थियों के चिन्हांकन, सत्यापन एवं स्वीकृति के लिए प्रक्रिया के अंतर्गत कंडिका 3 में वर्णित सभी दस्तावेजों के साथ आवेदक द्वारा ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय में किया जाये। ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय द्वारा आवेदन व दस्तावेजों का समुचित परीक्षण एवं अपलोडिंग कर अपने लॉगिन से पोर्टल पर दर्ज किया जाये एवं स्थानीय निकाय को अग्रेषित किया जाये। स्थानीय निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा अपने लॉगिन से प्राप्त आवेदनों में नियमानुसार पावती की जांच व संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण करना तथा पात्र पाए जाने की दशा में पात्रता पर्ची जारी करने की अनुशंसा के साथ सहायक, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के लॉगिन में अग्रेषित किया जाये। सहायक कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा अनुशंसित आवेदन का परीक्षण कर उपयुक्त पाए जाने पर लाभार्थी परिवार की पात्रतापर्ची जारी करने के लिए स्वीकृत किया जाए।

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