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जिले में लागू प्रत्येक रविवार (शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक) का जनता कर्फ्यू हटाने के आदेश जारी समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा प्रभावशील

मण्डला 27 जून 2021

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मीना मसराम ने म.प्र. शासन गृह विभाग भोपाल के परिपत्र 26 जून 2021 में दिए गए दिशा-निर्देश के अनुक्रम में मण्डला जिले में कोविङ-19 के संक्रमण की स्थिति से जनसामान्य के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए कलेक्टर कार्यालय से 15 जून 2021 को जारी आदेश में आंशिक संशोधन कर नए आदेश जारी कर दिए हैं। जारी संशोधित आदेश के तहत् संपूर्ण जिले में प्रत्येक रविवार (शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक) जनता कर्फ्यू हटाया गया है। जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में कोविड-19 के रोकथाम के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए रविवार को समस्त अनुमत्य गतिविधियों जैसे समस्त दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, होटल, रेस्टारेंट आदि खोले जा सकेंगे। जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक नाईट कफर््यू पूर्ववत प्रभावशील रहेगा।

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