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रेवा इंडिया न्यूज़ मुख्य समाचार 8 सितम्बर 2021

मवई क्षेत्र में क्लस्टर स्तर पर आयोजित करें जनशिकायत निवारण शिविर – हर्षिका सिंह

कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों की ली बैठक

 

मण्डला 8 सितम्बर 2021

कलेक्टर हर्षिका सिंह ने राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत् नारायणगंज एवं बिछिया क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों में प्रगति लाएं। उन्होंने नारायणगंज तहसीलदार से ड्रोन सर्वे के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सर्वे से संबंधित शेष बचे कार्य को शीघ्र पूरा करें। श्रीमती सिंह ने तहसीलदार बिछिया को निर्देशित किया कि सर्वे टीम से संपर्क कर पुनः सर्वे कार्य प्रारंभ करें। उन्होंने कहा कि चिन्हित क्षेत्रों का संपूर्ण सर्वे पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। कलेक्टर ने मंडला अनुविभागीय अधिकारी को निर्देशित किया कि मंडला एवं बम्हनी क्षेत्र में स्वामित्व योजना के तहत् सर्वे कार्य के लिए क्षेत्र को चिन्हित करें तथा आगामी दिनों में सर्वे कार्य पूर्ण करें। उन्होंने आरसीएमएस के प्रकरणों की समीक्षा में त्रुटिसुधार करते हुए केस दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने नक्शों पर चर्चा करते हुए ग्राऊँड ट्रुथिंग से संबंधित निर्देश दिए।

श्रीमती सिंह ने राजस्व कार्यों की समीक्षा करते हुए डायवर्सन, सीमांकन, वसूली सहित अन्य बिन्दुओं पर जानकारी ली। उन्होंने कहा कि आगामी एक सप्ताह में डायवर्सन सहित अन्य राजस्व गतिविधियों में प्रगति लाएं। उन्होंने कहा कि वसूली की प्रक्रिया सतत् रूप से जारी रखें। कलेक्टर ने गिरदावरी कार्यों पर निर्देश देते हुए कहा कि शेष बचे गिरदावरी के कार्य को एक सप्ताह में पूर्ण करें तथा 15 सितम्बर से प्रारंभ हो रहे नए गिरदावरी पंजीयन कार्य की तैयारी पूर्ण करें। उन्हांेने कहा कि पटवारी सहित समस्त राजस्व अमला गिरदावरी कार्य गम्भीरता से सुनिश्चित करेंगे। गलत गिरदावरी प्रस्तुत करने पर संबंधित पटवारी का निलंबन सुनिश्चित करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तुत की जाए। श्रीमती सिंह ने एसडीएम नैनपुर को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व प्रकरणों से संबंधित सीएम हेल्पलाईन का नियमित रूप से निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करें।

कलेक्टर ने मवई क्षेत्र में कलस्टर स्तर पर राजस्व प्रकरणों सहित अन्य शिकायतों के समाधान के लिए जनशिकायत निवारण शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसडीएम, तहसीलदार तथा नायब तहसीलदारों को निर्देशित किया कि शिविर आयोजित करने की तैयारी पूर्ण करें। साथ ही स्थानीय स्तर पर शिविर की जानकारी का प्रचार-प्रसार करें। पंचायत स्तर पर मुनादी कराते हुए शिविर की जानकारी दें। श्रीमती सिंह ने कहा कि शिविर में आयुष्मान कार्ड, कोविड वैक्सीनेशन एवं अन्य योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा सकता है। इसी प्रकार पीडीएस दुकानों के आस-पास भी वैक्सीनेशन सत्र आयोजित करें। उन्होंने नक्सल क्षेत्र, दूरस्थ क्षेत्र तथा वनग्रामों में वैक्सीनेशन के संबंध में जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने अपील की है कि पात्र हितग्राही आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड तथा अन्य जरूरी दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर जनशिकायत निवारण शिविर में अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।

कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि अपने क्षेत्र के स्थानांतरित पटवारियों की ज्वाईनिंग एवं रिलीविंग का कार्य प्राथमिकता से करें। अपने कार्यक्षेत्रों में तत्काल ज्वाईन नहीं करने वाले पटवारियों को नोटिस देते हुए नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने नजूल प्रकरण, धारणाधिकार पट्टे, भू-अर्जन के मुद्दों पर जरूरी निर्देश दिए। श्रीमती सिंह ने कहा कि सभी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्र में आगामी त्यौहारों के मद्देनजर शांति समिति की बैठक आयोजित करें तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों की जानकारी देते हुए उनका पालन करें। उन्होंने गणेश प्रतिमाओं के निर्माण में पीओपी का इस्तेमाल सख्ती से रोकने के निर्देश दिए तथा मूर्तिकारों को इस संबंध में जानकारी प्रदान करने की बात कही।

 

 

 

 

 

 

’’आरटीई अधिनियम के तहत् अशासकीय शालाओं में 16 सितम्बर तक निःशुल्क ऑनलाईन प्रवेश प्रारम्भ’’

 

जिला परियोजना समन्वयक से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोविड-19 के कारण शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सत्र 2020-21 में प्रवेश नहीं पाने वाले ऐसे बच्चे आयु अनुरूप 2020-21 में पात्रता रखते थे, जिनकी आयु 16 जून 2020 की स्थिति में न्यूनतम तीन वर्ष और अधिकतम सात वर्ष होगी, उनके लिए जिले के समस्त प्राइवेट शालाओं की (नर्सरी से पहली कक्षा की 25 प्रतिशत सीटों पर) सत्र 2020-21 के लिए निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाईन आवेदन 6 सितम्बर 2021 से शुरू हो चुके हैं। ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 सितम्बर 2021 है। निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन केवल ऑनलाईन ही दर्ज होंगे, ऑफलाईन कोई आवेदन मान्य नहीं होगें। अतः आवेदक द्वारा किसी भी कार्यालय अथवा प्राईवेट स्कूल में आवेदन की हार्ड कॉपी जमा नहीं की जाये।

आवेदक पोर्टल पर अपना आवेदन स्वयं ही ऑनलाईन दर्ज कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप आरटीई पोर्टल पर ही उपलब्ध होगा जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा बगैर किसी पासवर्ड या बगैर शुल्क के डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदक निःशुल्क प्रवेश हेतु अपना आवेदन पत्र पोर्टल जिसकी लिंक http//rteportal.mp.gov.in है पर केवल ऑनलाईन ही दर्ज करें। 17 सितम्बर 2021 तक जनशिक्षा केन्द्र पर सत्यापन करा सकेंगे। 23 सितम्बर 2021 को लॉटरी के जरिए स्कूल आवंटन होगा। ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि होने पर सुधारने की सुविधा दी गई है। स्कूल आवंटन होने पर आवेदक 24 से 30 सितम्बर 2021 तक आवंटन पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त करेंगे। ऑनलाईन आवेदन के बाद पास के जनशिक्षा पर जाकर पालक को मूल दस्तावेजों से सत्यापन कराना होगा। सत्यापन के अभाव में आवेदन प्रवेश के लिए लॉटरी में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।

 

 

 

 

 

 

केन्द्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री का आगमन आज

 

केन्द्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते का 9 सितम्बर को मंडला आगमन हो रहा है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार श्री कुलस्ते 9 सितम्बर को सायं 6 बजे झोतेश्वर से जेवरा के लिए प्रस्थान करेंगे तथा रात्रि 8 बजे जेवरा पहुंचकर रात्रि विश्राम करेंगे। श्री कुलस्ते 10 सितम्बर को प्रातः 10 बजे जेवरा से मंडला के लिए प्रस्थान करेंगे। वे 11 बजे मंडला पहुंचकर स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। श्री कुलस्ते दोपहर 1 बजे मंडला से चौरई विकासखण्ड बीजाडांडी के लिए रवाना होंगे एवं 1:30 बजे चौरई पहुंचकर रिपटा पुलिया का लोकार्पण करेंगे एवं स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। राज्यमंत्री श्री कुलस्ते सायं 4:30 बजे चौरई से जबलपुर के लिए रवाना होंगे।

 

 

 

 

 

 

 

 

9 को घुघरी एवं 10 को मंडला में लगेंगे मेगा ऋण वितरण कैम्प

किसान समृद्धि अभियान के तहत् आयोजन

 

देश के अन्नदाता किसानों के सम्मान में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सभी शाखाओं में 20 सितंबर 2021 तक किसान समृद्धि अभियान चलाया जा रहा है। किसानोन्मुख इस अभियान में जिले की सभी शाखाओं द्वारा अलग-अलग तिथि में शाखा स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें बैंक से जुड़े कृषक ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के विभिन्न शाखाओं द्वारा इस कृषक उन्मुख अभियान के दौरान कृषकों के आर्थिक सहयोग हेतु किसान क्रेडिट कार्ड, पशुपालन ऋण, ट्रैक्टर ऋण, थ्रेसर ऋण, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोर, एग्रिकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत ऋण, पीएमएफ़एमई के तहत ऋण, कृषक उत्पादक संगठन ऋण एवं अन्य कृषि उपकरण हेतु ऋण के साथ-साथ स्व-सहायता समूह ऋण की सुविधाएं भी उपलब्ध कराया जाएगा। जिले के किसान इस विशेष अभियान में नजदीकी शाखाओं से संपर्क कर कषि उन्नति के अपने-सपने को साकार कर सकते है।

क्षेत्रीय प्रबंधक महावीर प्रसाद मीना द्वारा बताया गया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किसानों के उन्नति की यह अनोखी पहल खासकर ग्रामीण व अर्धशहरी शाखाओं में विशेष रूप से अभियान चलाकर की जा रही है। जहां किसानों के लिए कृषि ऋण के अतिरिक्त गृह ऋण व वाहन ऋण भी सस्ते दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। अग्रणी जिला प्रबंधक अमित कुमार केशरी ने बताया कि किसानों के सम्मान व आर्थिक सहयोग हेतु जिले के सभी बैंक शाखाओं में चौपाल के आयोजन के साथ-साथ 9 सितम्बर 2021 को घुघरी में एवं 10 सितम्बर 2021 को मंडला में मेगा कैम्प का आयोजन किया जाएगा जिसमें किसानों को समाज में उनके अहम योगदान हेतु जिला प्रशासन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, कृषि विकास से जुड़े विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों व गणमान्य व्यक्ति द्वारा सम्मानित किया जाएगा।

 

 

 

 

 

 

 

 

जिले में अब तक 762.7 मिमी. औसत वर्षा दर्ज

 

जिले में इस वर्ष एक जून से 8 सितम्बर के दौरान 762.7 मिमी. औसत वर्षा दर्ज की गई है जबकि इसी अवधि तक गत वर्ष 1178 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई थी। इस प्रकार गत् वर्ष की तुलना में इस वर्ष 415.3 मिलीमीटर कम वर्षा दर्ज की गई है। अधीक्षक भू-अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 सितम्बर को मंडला में 16, नैनपुर में 18.6, बिछिया में 2, निवास में 19.6, घुघरी में 9.6 एवं नारायणगंज में 11.5 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई। इस प्रकार जिले में 12.8 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई।

 

 

 

 

 

 

 

 

आगामी त्यौहारों में मूर्ति निर्माण के लिए दिशा-निर्देश जारी

जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश

 

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हर्षिका सिंह ने क्षेत्रीय अधिकारी म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विजय नगर, जबलपुर से प्राप्त प्रतिवेदन 31 अगस्त 2021 के अनुक्रम में गणेश जी, दुर्गाजी की मूर्तियाँ स्थापित कर पूजा की जाती है एवं पूजा के उपरांत मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। मूर्तियों का विसर्जन प्राकृतिक जल स्त्रोतों में किये जाने से जल की गुणवत्ता प्रभावित होती है एवं जलीय जीवन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। मूर्ति विसर्जन से प्राकृतिक जल स्त्रोतों जैसे नदी, तालाब, झील आदि की गुणवत्ता प्रभावित न हो इसके लिये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली द्वारा मूर्ति विसर्जन के संबंध में गाईड लाइन जारी की गयी है तथा राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेन्ट्रल जोनल बैंच भोपाल 19 दिसम्बर 2013 जारी गाईड लाईन में मूर्ति निर्माण एवं मूर्तियों व ताजियों के विसर्जन हेतु निर्देश जारी किये गये है। उपरोक्त प्रतिवेदन के आधार पर मण्डला जिले में मूर्ति निर्माण एवं विसर्जन से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक कार्यवाही व प्रचार-प्रसार आवश्यक है।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हर्षिका सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत आदेशित किया है कि मण्डला जिले की राजस्व सीमाओं के अंतर्गत मूर्तियों, प्रतिमाओं के निर्माण हेतु केवल प्राकृतिक सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाये। मूर्तियों के निर्माण में परम्परागत मिट्टी का ही उपयोग किया जाये, पकी हुई मिट्टी, पी.ओ.पी. (प्लास्टर ऑफ पेरिस) या किसी प्रकार के केमिकल एवं रासायनिक वस्तुओं का उपयोग मूर्ति निर्माण में किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। मूर्तियों, प्रतिमाओं पर कलर हेतु केवल प्राकृतिक रंगों व गैर विशाक्त रंगों का इस्तेमाल किया जायेगा। किसी भी प्रकार के रासायनिक व विशाक्त रंगों का पूर्णतयाः इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा।

जिले में केवल परम्परागत मिट्टी से निर्मित प्रतिमाओं का ही उत्पादन व विक्रय किया जा सकेगा। परम्परागत मिट्टी छोड़कर अन्य पदार्थ जैसे पी.ओ.पी. व अन्य रासायनिक पदाथों से बनायी जाने वाली प्रतिमाओं के उत्पादन तथा विक्रय, बाहर ले जाने या बाहर से लाने को प्रतिबंधित किया जाता है। परम्परागत मिट्टी छोड़कर अन्य पदार्थ जैसे पी.ओ.पी. व अन्य रासायनिक पदार्थों से मूर्ति, प्रतिमाओं के निर्माण को प्रतिबंधित किया जाता है। स्थानीय निकाय द्वारा इस संबंध में सत्यापन किया जायेगा, यदि परम्परागत मिट्टी छोड़कर अन्य पदार्थ जैसे पी.ओ.पी. व अन्य रासायनिक पदार्थों से प्रतिमाओं के निर्माण का मामला प्रकाश में आता है तो तत्काल स्थानीय निकाय द्वारा इस निर्मित प्रतिमाओं को अपने कब्जे में लेकर उनका निपटान ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियम-2016 के प्रावधानों के अनुरूप करेगा।

पूजन सामग्री जैसे फल-फूल, नारियल, वस्त्र-आभूषण, सजावट के सामान जिनमें कागज एवं प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं शामिल हैं, को मूर्ति, प्रतिमाओं विसर्जन के पूर्व निकालकर उन्हें अलग-अलग एकत्रित किया जायेगा तथा उक्त एकत्रित सामग्री का निपटान ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियम-2016 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकायों द्वारा किया जायेगा। मूर्ति, प्रतिमाओं के विसर्जन के 24 घंटे के भीतर विसर्जित मूर्ति, प्रतिमाओं से उत्पन्न ठोस अपशिष्ठ जैसे बांस, रस्सी, मिट्टी, पी.ओ.पी., प्रतिमा के हिस्सों आदि को एकत्रित कर उनका निपटान नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियम-2016 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष में स्थानीय निकायों द्वारा किया जायेगा। उक्त आदेश जारी दिनांक से 15 अक्टूबर 2021 तक प्रभावशील होगा तथा उक्त अवधि में उक्त आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।

 

 

 

 

आगामी नेशनल लोक अदालत 11 सितम्बर को

 

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा आर0एस0 शर्मा के मार्गदर्शन में 11 सितम्बर को जिला न्यायालय मण्डला एवं तहसील न्यायालय निवास, नैनपुर, भुआ बिछिया में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जायेगी। नेशनल लोक अदालत में पूर्व की ही भांति न्यायालय में लंबित समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण, धारा 138 चैक बाउन्स, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, श्रम और रोजगार विभाग के प्रकरण विद्युत की बकाया वसूली, जलकर, पारिवारिक विवाद, भू-अर्जन, व्यवहार न्यायालयों में लंबित राजस्व प्रकरण एवं अन्य दीवानी प्रकृति के मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किया जायेगा। इसी प्रकार ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, लेकिन प्रस्तुत किये जाने योग्य है, धारा 138 चैक बाउन्स, श्रम और रोजगार विभाग, विद्युत की बकाया वसूली, जलकर, व अन्य समझौता योग्य आपराधिक तथा दीवानी प्रकृति के प्रकरणों का भी आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किया जायेगा।

पूर्व में 10 जुलाई को भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय मण्डला, तहसील न्यायालय निवास, नैनपुर, बिछिया में किया गया था जिसमें न्यायालयों में लंबित सभी प्रकृति के लगभग 219 प्रकरण व विभिन्न विभागों के प्रीलिटिगेशन प्रकृति के 215 प्रकरणों का आपसी राजीनामा के आधार पर निराकरण किया गया था, जिससे 638 लोग लाभांवित हुये थे। इस लोक अदालत में भी विद्युत की बकाया वसूली, नगरपालिका के जलकर के बकाया की वसूली तथा बैंक ऋणों की वसूली के प्रकरणों में संबंधित विभाग द्वारा नियमानुसार छूट दिये जाने की संभावना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला की सचिव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ0 प्रीति श्रीवास्तव ने कहा कि ऐसे लोग जिनके मुकदमे न्यायालय में लंबित है या न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने की पूर्व की स्थिति में हैं, वे 11 सितम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में आपसी सामन्जस्य बनाकर प्रकरणों का निराकरण करा सकते हैं। मुकदमे बाजी से छुटकारा पा सकते हैं एवं संबंधित विभागों द्वारा दी जा रही छूटों का लाभ ले सकते हैं। साथ ही आमजन से अपेक्षा की गई है कि आयोजित नेशनल लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठायें और अपने प्रकरणों का निराकरण बिना खर्च, कम समय में करायें।

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