मण्डला 26 अक्टूबर 2021
उपसंचालक कृषि ने बताया कि म.प्र. शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग भोपाल द्वारा किसान भाईयों के लिए कस्टमहायरिंग केन्द्र के माध्यम से किराये पर ट्रेक्टर एवं हारवेस्टर किराया का निर्धारण किया गया है।
कृषि कार्य के लिए दर निर्धारित
40 अश्वशिक्ति तक के व्हील टाईप ट्रैक्टर 510 रूपये प्रतिघंटे, 41 अश्वशिक्ति या उससे अधिक अश्वशक्ति के ट्रैक्टर 625 रूपये प्रतिघंटे निर्धारित किया गया है।
परिवहन कार्य के लिए दर निर्धारित
40 अश्वशिक्ति तक के व्हील टाईप ट्रैक्टर 14 रूपये किलोमीटर, 41 अश्वशक्ति या उससे अधिक अश्वशक्ति के ट्रैक्टर 18 रूपये किलोमीटर निर्धारित किया गया है। उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने जिले के समस्त कृषकों से अपील की है कि किसान शासन द्वारा निर्धारित दर पर ही किराये पर कृषि कार्य करायें।
