Reva India News
ब्रेकिंग न्यूज़मंडला हमारा जिला

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की जानकारी

मंडला 11 फरवरी 2022

अधीक्षक भू-अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश शासन की मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत् प्रत्येक परिवार को न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं के साथ प्रतिष्ठापूर्ण जीवन-यापन करने का अधिकार सुनिश्चित करना है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रो में आबादी भूमि पर भू-खण्ड आवंटन के दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत में आबादी क्षेत्र की भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भ-खण्ड उपलब्ध कराने के लिये मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना प्रारंभ की गई है। आबादी भूमि में पात्र परिवारों के पति और पत्नी दोनों के संयुक्त नाम से भूमि खण्ड का मालिकाना हक बिना प्रीमियम भुगतान के निःशुल्क प्रदाय किया जायेगा। आवंटित भू-खण्ड का अधिकत्तम क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर होगा।

 

योजना की प्रकिया

 

आवेदन करने के लिये निम्नलिखित आवेदक पात्र नहीं होगे जिनके परिवार के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिये आवास है। आवेदक परिवार के पास पाँच एकड़ से अधिक भूमि है, आवेदक परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) दुकान से राशन प्राप्त करने के लिये पात्रता पर्ची धारित नहीं करता है, परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता है, आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में है, आवेदक का नाम उस ग्राम में जहाँ वह आवासीय भू-खण्ड चाहता है, 1 जनवरी 2021 को प्रचलित मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। आवेदन करने के लिये आवेदक परिवार पात्र होंगे जो उपरोक्तानुसार अर्हता न रखते हों।

 

आवेदक आवेदन कैसे कर सकते हैं

 

आवेदक द्वारा आवासीय भू-खण्ड प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन सारा पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रारूप-क में प्रस्तुत करना होगा। उक्त आवेदन संबंधित ग्राम पचायत के सचिव एवं पटवारी की सहायता से ऑनलाईन किया जा सकता है। समुचित दस्तावेज पूर्ण होने पर परीक्षण, प्रतिवेदन के लिए ऑनलाइन सारा ऐप पर प्रेषित किया जायेगा। ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी आवेदन की जाँच कर प्रतिवेदन प्रारूप-अ में तैयार कर तहसीलदार को सारा ऐप के माध्यम से प्रेषित करेगा। तहसीलदार पात्र, अपात्र आवेदकों की सूची गामसभा से अभिमत प्राप्त होने पर विधिवत परीक्षण कर पात्र आवेदकों को भू-खण्ड आवंटन के लिए आदेश पारित करेगा। आमजनों से अपील है कि पात्र की स्थिति में अपना आवेदन सारा पोर्टल में स्वयं अथवा ग्राम सचिव, पटवारी की सहायता से ऑनलाईन जमा करें एवं उक्त योजना का अधिक-अधिक से लाभ लें।

Related posts

किसी को मुस्कुराहट दे सको तो यह मौका छोड़ना मत* *वह लोग फरिश्ते ही होते हैं जो हंसते-हंसते अपना लहू दान करते हैं*

Reva India News

प्रदेश में बर्ड फ्लू की दस्तक से जिले में अलर्ट

Reva India News

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत बाल विवाह रोकने हेतु रैली, शपथ एवं कार्यशाला का आयोजन

Reva India News

Leave a Comment