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हितग्राहियों को राशन वितरण करने संबंधी कलेक्टर के निर्देश  

मण्डला 26 फरवरी 2022

कलेक्टर हर्षिका सिंह ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहियों को वितरण संबंधी निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देशानुसार समस्त हितग्राहियों को राशन वितरण के साथ पीओएस मशीन से पावती अवश्य दिया जाए। प्रत्येक पात्र परिवार के एक सदस्य का मोबाईल नम्बर पीओएस मशीन में इंद्राज किया जाए। प्रत्येक पात्र परिवार के प्रत्येक सदस्य का ईकेवाएसी 31 मार्च 2022 तक पूर्ण किया जाए। ’राशन आपके द्वार’ योजनान्तर्गत वाहन से ग्राम में वितरण किये जाने वाले राशन का लेखा-जोखा पीओएस मशीन के साथ-साथ रजिस्टर में भी संधारित किया जाए। कलेक्टर ने वृद्ध एवं शारीरिक रूप से निःशक्त हितग्राहियों को उचित मूल्य की दुकानों से आशीर्वाद योजना के अंतर्गत उनके घरों तक राशन पहुंचाया जाकर पीओएस मशीन से वितरण किया जाए अथवा नॉमिनी के माध्यम से वितरित किया जाए। राशन प्राप्त होने पर तत्काल ट्रक चिट ऑनलाईन रिसीव करें।

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