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वर्ष की पहली नेशनल लोक अदालत संपन्न प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आरएस शर्मा ने किया शुभारंभ

मण्डला 12 मार्च 2022

जिला विधिक सहायता अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं म०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार 12 मार्च 2022 को संपूर्ण देश में नेशनल लोक आदालत का आयोजन किया गया। जिला मण्डला में जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री आर0एस0 शर्मा के निर्देशन में एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डॉ० श्रीमति प्रीति श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। सभी प्रकार के राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, सिविल प्रकरण विद्युत प्रकरण, मोटर दुर्घटना, भरण-पोषण, चैक बाउन्स, श्रम, राजस्व (जिला न्यायालय एवं मान० उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरण) पारिवारिक वैवाहिक मामले न्यायालय के प्रकरणों के साथ-साथ, बैंक, नगरपालिका, विद्युत एवं बी०एस०एन०एल० के प्रीलिटिगशन प्रकरणों का निराकरण किया गया।

जिला न्यायाधीश, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डॉ० श्रीमति प्रीति श्रीवास्तव ने बताया कि नेशनल लोक अदालत जिला न्यायालय मण्डला एवं तहसील न्यायालय नैनपुर, निवास, बिछिया में भी उक्त नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई जिसमें सभी समझौते योग्य प्रकरणों के निराकरण हेतु 16 खंडपीठों का गठन किया गया है। आपसी सुलह के आधार पर राजीनामा किया गया। उन्होंने बताया कि इस बार की नेशनल लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में बैंक के 1726 प्रकरणों में से 106 प्रकरण निराकृत हुये जिसमें 1798698 रूपये की वसूली राशि प्राप्त हुई, बी०एस०एन०एल० विभाग के 214 प्रकरणों में से 3 प्रकरण निराकृत हये जिसमें राशि 18393 रूपये की वसूली राशि प्राप्त हुई। विद्युत विभाग के 379 प्रकरणों में से 85 प्रकरण निराकृत हुये जिसमें 395000 रूपये की वसूली राशि प्राप्त हुई नगरपालिका के 630 प्रकरणों में से 148 प्रकरण निराकृत हुये, जिसमें 148 रूपये की वसूली राशि प्राप्त हुई। इस प्रकार प्रीलिटीगेशन प्रकरणों में कुल 2953 प्रकरणों में से 245 प्रकरण निराकृत किये गये तथा 2790615 रूपये राशि की वसूली प्राप्त हुई।

न्यायालय के लंबित केसेस में समझौता योग्य आपराधिक प्रकरणों के 128 प्रकरणों में से 43 निराकृत। धारा 138 एन०आई०एक्ट के 131 प्रकरणों में से 60 प्रकरण निराकृत हये जिसमें 8531318 राशि का अवार्ड पारित किया गया, एम0ए0सी0टी0 के 389 प्रकरणों में से 99 प्रकरण निराकृत हये जिसमें 21179059 राशि का अवार्ड पारित किया गया, एवं पारिवारिक विवाद के 62 प्रकरणों में से 17 प्रकरणों को निराकृत किया गया। अन्य सिविल प्रकृति के 182 प्रकरणों में से 14 प्रकरण निराकृत हुये। लंबित विद्युत अधिनियम के 4 प्रकरण रखे गये थे, जिसमें से 01 प्रकरण निराकृत हुये, जिसकी समझौता राशि 23284 रूपये का आदेश पारित किया गया। सभी समझौता योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह के आधार पर किया गया। इस प्रकार न्यायालय के पेंडिंग केसेस कुल 957 प्रकरणों में से 252 प्रकरण निराकृत किये गये तथा 32320520 रूपये राशि का धनादेश पारित किया गया।

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