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लोक सेवा केन्द्र मवई में निरीक्षण के उपरांत पाई गई कमियों का तीन दिवस में जवाब देने के निर्देश

मंडला 16 जनवरी 2025

अपर कलेक्टर ने बताया कि म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत जिले में लोकसेवा केन्द्र मवई श्री अंकित राय के द्वारा लोक सेवा केन्द्र मवई का संचालन 3 दिसंबर 2024 से किया जा रहा है। लोक सेवा केन्द्र में शासन के निर्धारित मापदण्ड के अनुसार जिला प्रबंधक लोक सेवा के निरीक्षण 7 जनवरी 2025 में किया गया इस दौरान कमियां पाई गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार लोक सेवा केन्द्र मवई के निरीक्षण के दौरान 2 ऑपरेटर उपस्थित थे एवं निर्धारित यूनिफार्म पर उपस्थित नहीं हुये हैं। लोक सेवा केन्द्र में बंद सीसीटीव्ही कैमरा लगा है, जो कि पूर्व संचालक का है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं संबंधी नोटिस बोर्ड/फ्लेक्स नहीं लगाए गये हैं एवं केन्द्र में सेवाओं संबंधी आवेदन शुल्क की जानकारी भी चस्पा नहीं की गई है। लोक सेवा केन्द्र में 2 ही कम्प्यूटर थे, जिसमें से एक कम्प्यूटर बंद है, यह भी पूर्व संचालक के ही हैं। केन्द्र में आवेदकों को आवेदन की पावती भी प्रदाय नहीं की जा रही है। केन्द्र में आपके द्वारा विगत एक माह से संचालन उपरांत भी आर.एफ.पी. अनुसार कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

निरीक्षण के उपरांत लोक सेवा केन्द्र मवई में पाई गई उपरोक्त कमियां को आर.एफ.पी. कंडिका 5 त्मेचवेपइपसपजपमे व Resposibilities of Stakeholders के अनुसार दूर करते हुये पालन प्रतिवेदन के साथ स्पष्टीकरण तीन दिवस के अंदर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने को कहा गया है। जवाब असंतोषजनक पाने कि स्थिति में आर.एफ.पी. में निहित निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये आप स्वयं जवाबदार होंगे।

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