12 जून 2025, मंडला
अंर्तराष्ट्रीय विश्व बालश्रम निषेध दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय बालश्रम टास्कफोर्स समिति के सदस्यों की उपस्थिति में जिले के विभिन्न चिन्हित स्थानों पर जन-जागरण अभियान का आयोजन किया गया। जिसमें संस्थानों में पम्पलेट चस्पा किये गये तथा हिदायत दी गई कि बाल श्रमिकों से कार्य न कराया जावे। बाल श्रमिक नियोजित पाये जाने पर उक्त अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत जुर्माना 20,000 रूपये से 50,000 रूपये तक अथवा 6 माह से 2 वर्ष तक कारावास अथवा दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।
