कम्पोजिट मदिरा दुकान नैनपुर क्रमांक-1 में 24 अक्टूबर 2025 को स्कूल की छात्रा को अनुज्ञप्तिधारी के विक्रयकर्ता द्वारा मदिरा विक्रय किये जाने संबंधी शिकायत मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आने पर कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देशानुसार अनुविभागीय दण्डाधिकारी नैनपुर एवं तहसीलदार नैनपुर की उपस्थिति में आबकारी उपनिरीक्षक द्वारा दुकान में स्थापित सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जांची गयी, जिसमें स्कूली छात्रा को मदिरा विक्रय किया जाना पाया गया, जो कि मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के सामान्य अनुज्ञप्ति शर्त क्रमांक-14 (सी) का उल्लंघन है।
तत्संबंधी प्रकरण कायम किया गया है जिसमें अभिकर्ता द्वारा गलती स्वीकार करते हुए विभागीय फैसला चाहा गया। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर श्री मिश्रा द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध 2 लाख रूपए की शास्ति से दण्डित किया गया है। साथ ही जिले के सभी अनुज्ञप्तिधारियों को सचेत किया गया है ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो।
तत्संबंधी प्रकरण कायम किया गया है जिसमें अभिकर्ता द्वारा गलती स्वीकार करते हुए विभागीय फैसला चाहा गया। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर श्री मिश्रा द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध 2 लाख रूपए की शास्ति से दण्डित किया गया है। साथ ही जिले के सभी अनुज्ञप्तिधारियों को सचेत किया गया है ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो।
