मंडला, 6 नवंबर 2025
क्षेत्र संयोजक जनजातीय कार्यविभाग मंडला एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी मोहगांव के जांच प्रतिवेदन के आधार पर आदिवासी कन्या आश्रम गिठार विकासखंड मोहगांव की प्राथमिक शिक्षक (प्रभारी अधीक्षक) श्रीमती शर्मिला कुशरे को सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग द्वारा म.प्र. सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए निलंबित किया गया है। जांच में पाया गया कि आश्रम अधीक्षिका श्रीमती शर्मिला कुशरे द्वारा आश्रम को विधिवत संचालित करते हुए छात्राओं को निर्धारित मीनू के अनुसार पर्याप्त एवं आवश्यकतानुसार भोजन एवं नास्ता नहीं दिया जाता था। छात्राओं से शौचालय एवं स्नान कक्ष की सफाई कराई जाती है। बालिकाओं ने कथन में बताया कि अधीक्षिका द्वारा छात्राओं से स्वयं के कपड़े धुलवाकर एवं बच्चों से मारपीट की जाती है।
प्राथमिक शिक्षक श्रीमती कुशरे के द्वारा पदीय दायित्वों/कर्तव्यों के निर्वहन में उदासीन, घोर लापरवाही बरतने, अनुशासनहीनता तथा आश्रम का विधिवत संचालन न करके अनियमित्ताएं करते हुए छात्राओं को प्रताड़ित किया जाता था। निलंबन काल में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी घुघरी निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। श्रीमती कुशरे बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे
