मंडला, 31 दिसंबर 2025
कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देशन में एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती शालिनी तिवारी के मार्गदर्शन में 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन एकीकृत शासकीय हाईस्कूल घाघा में किया गया। जिसमें स्कूल के छात्र/छात्राओं को बाल विवाह रोकथाम की शपथ दिलाई गई। जहां कहीं बाल विवाह होता दिखे तो टोल फ्री नंबर 181, 1098 एवं दूरभाष नंबर 07642-252699 पर बाल विवाह रोकथाम के लिए जिला स्तर में संचालित कन्ट्रोल रूप पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 18 वर्ष के पहले लड़की एवं 21 वर्ष के पहले लड़के का विवाह बाल विवाह कहलाता है, जिसे सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। इसमें 1 लाख का जुर्माना और 2 वर्ष का कारावास या दोनों का प्रावधान है। इस दौरान कार्यक्रम में वन स्टॉप सेंटर से प्रशासक सुश्री प्रेरणा मर्सकोले, शिक्षकगण, छात्र/छात्राएं, विधिक प्राधिकरण सेवा से पी.एल.वी. श्रीमती शिखा श्रीवास्तव, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता श्री हरिशंकर कछवाहा उपस्थित रहे।

