मंडला, 1 फरवरी 2026
नैनपुर क्षेत्र के होटलों और लॉजों में अनैतिक गतिविधियों, जुआ और आत्महत्या जैसी गंभीर घटनाओं की शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए प्रशासन और पुलिस विभाग अब सख्त रुख अपना रहा है। हाल ही में की गई संयुक्त कार्रवाई के तहत कई संदिग्ध होटलों को सील कर दिया गया है।
होटल एवं लॉज संचालकों की अहम बैठक एवं विधिक दिशा-निर्देश
एस.डी.एम. नैनपुर श्री आशुतोष ठाकुर एवं एस.डी.ओ.पी. नैनपुर श्री मनीष राज के नेतृत्व में पुलिस थाना परिसर में क्षेत्र के समस्त होटल एवं लॉज संचालकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों को बख्शा नहीं जाएगा। बैठक के दौरान संचालकों को अधिनियमों और प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। जिसमें सराय अधिनियम 1867, होटल एकॉमोडेशन एक्ट 1961, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं स्थानीय निकायों द्वारा प्रशासित नियम एवं सुरक्षा मानक, प्रशासन द्वारा सभी संचालकों को कड़े लहजे में व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। होटल का विधिवत रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। प्रत्येक आगंतुक का अनिवार्य रूप से आगंतुक पंजी में जानकारी संधारण और आधिकारिक पहचान पत्रों का उचित संधारण। परिसर में उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरों की स्थापना। फायर एनओसी और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मानकों का कड़ाई से पालन। कर्मचारियों के लिए निर्धारित श्रम कानूनों का अनुसरण। प्रशासन ने सभी आवश्यक सुधार और वैधानिक कार्रवाइयां पूर्ण करने के लिए 15 दिनों का समय दिया है। निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्देशों का पालन न करने वाले होटल और लॉज संचालकों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई और संस्थान को स्थायी रूप से बंद करने की चेतावनी दी गई है।
