मंडला, 12 फरवरी 2026
बाल विवाह के विरुद्ध जन जागरूकता के लिए 100 दिवसीय अभियान के तीसरे फेज में
ग्राम पंचायत माधोपुर तहसील बिछिया में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें
वन स्टॉप सेंटर प्रशासक सुश्री प्रेरणा मर्सकोले द्वारा लोगों को बाल विवाह मुक्त भारत के
निर्माण में सहयोग प्रदान करने के लिए जिला स्तर में संचालित कन्ट्रोल रूम, बाल विवाह करने
की सही उम्र, 18 वर्ष के पहले लड़की एवं 21 वर्ष के पहले लड़के का विवाह बाल विवाह कहलाता
है, जिसे सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया है बाल विवाह करने वाले, करवाने वाले एवं बाल
विवाह में शामिल होने वाले लोगों को 1 लाख का जुर्माना और 2 वर्ष का कारावास या दोनो के
प्रावधान की जानकारी दी गई।
बाल विवाह रोकथाम के लिए उपस्थित सदस्यों एवं ग्रामीणों द्वारा ग्राम में शादी करने
वाले को विवाह से पूर्व ग्राम पंचायत से एनओसी प्राप्त कर सेवा प्रदाता को सूचित करने एवं
शादी के कार्ड पर वर एवं वधु की जन्मतिथि अंकित करने का प्रस्ताव जारी किया गया।
उपस्थित महिलाओं, बालिकाओं को हब एवं वन स्टॉप सेंटर में दी जाने वाली सहायताओं के बारे
में बताया एवं आवश्यक हेल्पलाइन नंबर महिला हेल्पलाइन 181, चाइल्ड हेल्पलाईन न.1098,
साइबर क्राइम से बचाव के लिये साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 एवं डायल 112 पुलिस हेल्पलाइन
के उपयोग के बारे में जानकारी दी गई।
पी.एल.वी. विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती शिखा श्रीवास्तव द्वारा कानून के प्रति सजग
रहने के साथ विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोगों को दी जाने वाली सहायता एवं विधिक
सहायता प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नं. 15100 एवं 14 मार्च को लगने वाली लोक अदालत के
बारे में भी जानकारी दी गई। इस दौरान ग्राम पंचायत के स्थानीय लोग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं,
सहायिकाएं एवं बहुउद्देशीय कार्यकर्ता श्री हरिशंकर कछवाहा उपस्थित रहे।
