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चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक शस्त्र अनुज्ञप्तियाँ निलंबित जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किए आदेश

मण्डला 7 दिसम्बर 2021

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिका सिंह ने 4 दिसम्बर 2021 से आचरण संहिता प्रभावशील होने के मद्देनजर त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 का निर्वाचन बिना भय एवं शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान लोकशांति बनाये रखने के लिए संबंधित क्षेत्रों के समस्त शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र लायसेंस चुनाव प्रक्रिया के पूर्ण होने तक की अवधि के लिए निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के तहत् संबंधित क्षेत्र में कार्यरत राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों के शस्त्र लायसेंस, संबंधित क्षेत्र में चुनाव के दौरान तैनात किये जाने वाले सेक्टर व जोनल अधिकारियों के शस्त्र लायसेंस, संबंधित क्षेत्र के अर्द्धशासकीय प्रतिष्ठानों (पब्लिक सेक्टर यूनिट) में सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा कर्मचारियों के लायसेंस तथा संबंधित क्षेत्र के समस्त राष्ट्रीयकृत बैक, नियमित निजी बैंक आदि में तैनात सुरक्षा कर्मचारियों के शस्त्र लायसेंस उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

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