मण्डला 15 जून 2021
जिला मजिस्ट्रेट हर्षिका सिंह ने म०प्र० शासन गृह विभाग मंत्रालय भोपाल के दिशा-निर्देश के अनुक्रम में जिले में कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति से जनसामान्य के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए तथा कार्यालय कलेक्टर से 30 मई 2021 को जारी आदेश में आंशिक संशोधन कर नए संशोधित आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश में उन्होंने कहा है कि विवाह कार्यक्रम में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 20-20 लोगों के उपस्थित रहने की अनुमति रहेगी, इस प्रयोजन के लिए आयोजक को विवाह में सम्मिलित होने वाले अतिथियों के नाम की सूची एवं अतिथियों का 48 घंटे पूर्व आर.टी.पी.सी.आर. निगेटिव रिर्पाेट अनुविभागीय अधिकारी (रा.) को देना होगा, अर्थात विवाह के 4 दिन पहले का आर.टी.पी.सी.आर रिर्पाेट देना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार हाट बाजार, साप्ताहिक बाजार आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेंगे। केमिस्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें, पशु आहार की दुकानें पूरे दिन के लिये खुली रखी जा सकेंगी। किराना दुकानें, डेयरी एवं दुग्ध केन्द्र, आटा चक्की की दुकानें दिन में प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक खुली रहेंगी।
सेलून एवं ब्यूटी पार्लर के लिए दिशा-निर्देश
जारी आदेश में कहा गया है कि सभी सैलून एवं ब्यूटी पार्लर सुबह 9 बजे से अपरान्ह 6 बजे तक खुले रहेंगे। सैलून मालिक एवं कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाना अनिवार्य होगा। सैलून एवं ब्यूटी पार्लर में मालिक एवं कर्मचारी को छोड़कर सिर्फ 2 ग्राहक ही उपस्थित रहेंगे। सैलून मालिक द्वारा सेनिटाईजर एवं थर्मल स्केनर की व्यवस्था की जायेगी। थर्मल स्केनर का उपयोग सैलून एवं ब्यूटी पार्लर में किया जाना अनिवार्य होगा। ग्राहक अपने घर से उपयोग में आने वाला कपड़ा एवं तौलिया लेकर आयेंगे। सैलून एवं ब्यूटी पार्लर में उपयोग आने वाले औजार को उपयोग पश्चात् सेनेटराईज किया जायेगा।
16 जून 2021 से जिले के समस्त राजस्व न्यायालय को प्रतिबंध से मुक्त किया गया है। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अधिवक्ता एवं पक्षकार अधिकतम 2 व्यक्ति उपस्थित होंगे। कोविड-19 गाईड लाईन का पालन करें तथा प्रवेश द्वार में थर्मल स्केनिंग एवं सेनेटाईजर की व्यवस्था न्यायालय द्वारा की जायेगी। संबंधित इन्सीडेंट कमाण्डर तथा पुलिस के द्वारा उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 व अन्य प्रासंगिक धाराओं तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। शेष आदेश पूर्ववत् प्रभावशील रहेगा। यह आदेश मण्डला जिले के संपूर्ण राजस्व सीमा में 16 जून की सुबह 6 बजे से 30 जून की सुबह 6 बजे तक प्रभावशील रहेगा।
