मास्टर ट्रेनर्स एवं सेक्टर ऑफीसरों का प्रशिक्षण आयोजित
मण्डला 7 सितम्बर 2022
नगरीय निकाय के आम चुनाव को सुचारू रूप संपन्न कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिका सिंह ने निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम के आदेश जारी कर दिए हैं। जारी प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 7 सितम्बर 2022 को दोपहर 12:30 बजे से जिला योजना भवन में मास्टर ट्रेनर्स एवं सेक्टर ऑफीसर का प्रशिक्षण का आयोजित किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 19 सितम्बर 2022 को दोपहर 12 बजे से पुलिस विभाग के अधिकारियों का एवं निर्वाचन कार्य में लगे कर्मचारियों का 22 सितम्बर 2022 को प्रथम पाली 11:30 बजे से, द्वितीय पाली 1:30 से एवं तृतीय पाली 3 बजे से जिला योजना भवन में ईडीसी का प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है।

निवास नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए कंट्रोल रूम स्थापित
मण्डला 7 सितम्बर 2022
निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम घोषित अनुसार नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 का कार्य प्रगति पर है एवं सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र में 2 सितम्बर 2022 से आचार संहिता लागू की गई है तथा नगर परिषद् निवास अंतर्गत मतदान 27 सितम्बर 2022 को प्रातः 7 बजे से शाम 5 बजे तक सम्पन्न होगा। इस हेतु तहसील कार्यालय निवास के जमादार कक्ष में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका मोबाईल नंबर 6263348738 है। आचार संहिता से संबंधित उल्लंघन होने पर तथा कोई शिकायत हो तो उक्त नम्बर पर व्हाट्सऐप और दूरभाष के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

चुनाव प्रचार वाहन की अनुमति के लिए अधिकारी नियुक्त
मण्डला 7 सितम्बर 2022
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित नगरीय क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है, जो निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि तक प्रभावशील रहेगी।
नगरीय आम निर्वाचन 2022 के दौरान अभ्यर्थियों, अन्य व्यक्तियों द्वारा चुनाव-प्रचार के लिए वाहन की अनुमति प्रदान करने हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिका सिंह द्वारा संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को उनके अनुविभाग क्षेत्र हेतु अधिकृत किया गया है।

लोकसेवा केन्द्रों से एक दिन में मिल रही 5 विभागों की 35 सेवाएं
मण्डला 7 सितम्बर 2022
मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2010 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु “समाधान एक दिन तत्काल सेवा प्रदाय व्यवस्था’’ अंतर्गत वर्तमान में 5 विभागों की 35 सेवाओं को प्रथम चरण में तत्काल सेवाओं के दायरे में जिले के समस्त लोक सेवा केन्द्रों में प्रारंभ किया गया हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत नागरिकों से लोक सेवा केन्द्रो पर चिन्हित अधिसूचित सेवाओं के ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त कर लोक सेवा केन्द्र में नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एक दिवस की समय-सीमा में निराकरण कर सेवा प्रदाय की जा रही है, जिससे कि नागरिको को पुनः सेवा प्राप्त करने लोक सेवा केन्द्र नहीं आना पड़े।

विश्राम भवन के उपयोग के संबंध में निर्देश जारी
मण्डला 7 सितम्बर 2022
नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 के तहत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिका सिंह ने अभ्यर्थियों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा विश्रांति गृह, विश्राम गृह के उपयोग के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देश के अनुसार नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 के दौरान अभ्यर्थियों एवं अन्य व्यक्तियों के द्वारा जिले में विभिन्न के अधिपत्य में विश्रांति गृहों, विश्राम भवनों का ठहरने के उददेश्य से उपयोग किया जायेगा। उन्हें रूकने की अनुमति तो दी जाएगी, किन्तु विश्रांति गृहों, भवनों एवं उनसे संबंध परिसरों में राजनैतिक बैठकें, निर्वाचन सभाएं आदि आयोजित करने एवं निर्वाचन प्रचार-प्रसार कार्य करने की अनुमति नही दी जायेगी। यदि वे रूकते हैं एवं दूरभाष तथा बिजली का उपयोग करते हैं तो उनसे निर्धारित शुल्क की राशि वसूल की जायेगी। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिले में स्थित विश्रांति गृह, विश्राम भवनों के प्रभारी अधिकारियों को संबंध में तथा उक्त निर्देशों से अवगत कराएं। इसके बाद भी यदि आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन किए जाने की सूचना प्राप्त होती है तो संबंधित प्रभारी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जाए।

बिना अनुमति प्रचार सामग्री लगाने पर होगा जुर्माना
कलेक्टर ने जारी किए संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के संबंध में विस्तृत आदेश
मण्डला 7 सितम्बर 2022
नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 के तहत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिका सिंह द्वारा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के संबंध में विस्तृत आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के तहत विभिन्न व्यक्तियों व निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने या अन्य कार्य हेतु शासकीय व अशासकीय भवनों, दीवारों पर नारे लिखे जाने, बेनर लगाये जाने, पोस्टर लगाये जाने, फलेक्स लगाये जाने एवं विद्युत तथा टेलीफोन के खंबो पर चुनाव प्रचार से संबंधित पोस्टर, झण्डे आदि लगाये जाने की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। जिसके कारण शासकीय सम्पत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। इस संबंध में शासन द्वारा म.प्र. सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 पारित किया गया है। इस अधिनियम की धारा 3 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि, कोई भी जो सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना, सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही. खडिया, रंग, पोस्टर, बैनर या किसी अन्य पदार्थ लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से 1000 रूपये तक का हो सकेगा, से दण्डित होगा। म.प्र. सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिका सिंह ने आदेशित किया है कि सामान्य रूप से या चुनाव प्रचार के दौरान यदि व्यक्तियों अथवा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों या उनके समर्थकों द्वारा किसी शासकीय या अशासकीय भवनों की दीवारों पर किसी प्रकार के नारे लिखकर या उपरोक्तानुसार विकृत किया जाता है, विद्युत एवं टेलीफोन के खम्भों पर झंड्डियाँ लगाई जाती हैं अथवा ऐसे पोस्टर फ्लेक्स एवं बैनर लगाकर शासकीय सम्पत्ति को विकृत किया जाता है तो ऐसे पोस्टर, फ्लेक्स एवं बैनर हटाने के लिये तथा चुनावी नारे मिटाने के लिए जिले के प्रत्येक नगरीय निकायों में लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता तत्काल प्रभाव से स्थापित किया जाता है जिसमें नगरीय क्षेत्र का पुलिस प्रभारी, संबंधित नगरीय निकाय के सहायक निरीक्षक तथा संबंधित नगरीय निकाय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सम्मिलित रहेंगे। यह दल संबंधित रिटर्निंग अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं संबंधित थाना प्रभारी के निर्देशन में कार्य करेगा। इस दल को संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्र में लोक सम्पत्ति को विरूपण से बचाने के लिए सभी आवश्यक सामग्री जैसे- गेरू, चूना, पेन्ट, कूची, बाँस एवं सीढ़ी आदि संबंधित नगरीय निकायों द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निर्वाचन की समाप्ति तक अपने-अपने क्षेत्र में प्रतिदिन भ्रमण करते हुए लोक सम्पत्तियों को विरूपित होने से रोकेगा। यदि किसी व्यक्ति/चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी सम्पत्ति को को बिना उसके स्वामी द्वारा लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी सम्पत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद लोक सुरक्षा सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निजी सम्पत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं थाना प्रभारी संबंधित प्रथम सूचना के आधार पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करेंगे। थाना प्रभारी लोक सम्पत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों को एक पंजीबद्ध करेंगे तथा शिकायत की जांच कर तथ्य सही पाये जाने पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करेंगे। थाना प्रभारी उपरोक्त के संबंध में की गई कार्यवाही से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में भेजेंगे।

जिले की औसत वर्षा की जानकारी
मण्डला 7 सितम्बर 2022
जिले में इस वर्ष एक जून से 7 सितम्बर के दौरान 1185.4 मिमी. औसत वर्षा दर्ज की गई है जबकि इसी अवधि तक गत वर्ष 749.9 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई थी। इस प्रकार गत् वर्ष की तुलना में इस वर्ष 435.5 मिलीमीटर अधिक वर्षा दर्ज की गई है। अधीक्षक भू-अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 सितम्बर को बिछिया में 17.1 मि.मी., निवास में 15 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है। इस प्रकार जिले में 7 सितम्बर को 5.3 मिमी. औसत वर्षा दर्ज की गई है।

1 कोरोना केस मिला
मण्डला 7 सितम्बर 2022
6 सितम्बर 2022 की शाम 3 बजे से 7 सितम्बर 2022 की शाम 3 बजे तक जिले में 1 नया कोरोना पॉजिटिव केस मिला है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सिविल लाईन मंडला निवासी 59 वर्षीय पुरूष की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। कलेक्टर हर्षिका सिंह ने जनसामान्य से मॉस्क लगाने तथा सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने का आव्हान किया है।

मनाया गया राष्ट्रीय पोषण सप्ताह
मण्डला 7 सितम्बर 2022
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जानकारी दी कि 1 सितंबर से 30 सितंबर 2022 तक राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। 7 सितंबर 2022 को जिला चिकित्सालय मण्डला की एनआरसी में पोषण के जनजागरूता हेतु प्रदर्शनी पोस्टर के माध्यम से उपस्थित महिलाओं को पोषण का महत्व बताया गया। मानव शरीर के लिए प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन का कितना महत्व है जो हमें घर की खाद्य सामग्री में प्रतिदिन प्राप्त होता है। जानकारी के अभाव से हम उनका उपयोग नहीं करते हैं।
डॉ. के.आर. शाक्य सिविल सर्जन एवं रश्मि वर्मा पोषक प्रशीक्षक के द्वारा उपस्थित महिलाओं को पोषण के संबंध में जानकारी दी गई। पोषण क्या है और किस-किस खाद्य सामग्रियों से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं जो हमारे शरीर के लिए वृद्धि, विकास एवं रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं जैसे- मिश्रित दालें, अंडे, दूध, मौसमी फल, मांस, मछली, अंकुरित बीज आदि का सेवन करना चाहिए। सामान्य बच्चे से कुपोषित बच्चों को ज्यादा पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। उपरोक्तानुसार प्रोटीन के स्त्रोत बताए गए। महिला बाल विकास विभाग से आए हुए सुपरवाईजर एवं आंगनबाडी कार्यकर्ताओं के द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र में जो पूरक आहार का वितरण किया जाता है उसकी विशेषता एवं डेमोन्सट्रेशन करके उपस्थित महिलाओं को जानकारी दी गई।

