Reva India News
ब्रेकिंग न्यूज़मंडला हमारा जिला

बाल विवाह की शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई

मंडला, 21 अप्रैल 2026

बाल विवाह प्रतिषेध कंट्रोल रूम में प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में शिकायतें दर्ज हुईं, जिन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी एवं पुलिस थानों को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही बाल विकास विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और विवाह स्थलों पर बालिका के माता-पिता एवं परिजनों को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की एवं 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है, जो कि कानूनन प्रतिबंधित है। बाल विवाह करने, करवाने या उसमें शामिल होने पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना और 2 वर्ष तक का कारावास या दोनों का प्रावधान है। साथ ही, लड़के पक्ष को भी दूरभाष के माध्यम से बाल विवाह न करने के लिए समझाइश दी गई।

प्रशासनिक टीम ने विवाह समारोह में उपस्थित लोगों को भी बाल विवाह न करने और इसमें भाग न लेने के लिए जागरूक किया। समझाइश के बाद बालक-बालिका के अभिभावकों ने बाल विवाह न करने की सहमति दी। मौके पर पंचनामा तैयार कर सभी संबंधितों की सहमति दर्ज की गई।

Related posts

शिल्पी, कारीगरों के प्रशिक्षण के लिए जानकारी

Reva India News

मधुमक्खी पालन ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने का प्रभावी माध्यम है – कलेक्टर मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण संपन्न कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने बढ़ाया महिलाओं का उत्साह

Reva India News

25 दिसंबर तक सभी लक्ष्य पूरे करें – कलेक्टर डीएलसीसी की बैठक में दिए सख्त निर्देश

Reva India News

Leave a Comment